69000 भर्ती हेतु NOC न देने के सरकार के फैसले पर मा0 उच्च न्यायालय ने लगाया प्रश्नचिह्न, याची को काउंसिलिंग में शामिल करने का दिया आदेश, कोर्ट आर्डर देखें
69000 भर्ती हेतु NOC न देने के सरकार के फैसले पर मा0 उच्च न्यायालय ने लगाया प्रश्नचिह्न, याची को काउंसिलिंग में शामिल करने का दिया आदेश, कोर्ट आर्डर देखें
"न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि किस आधार पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से रोका जा रहा है सरकारी वकील कोई भी नियम/कानून प्रस्तुत नहीं कर सके।"
"न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि किस आधार पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से रोका जा रहा है सरकारी वकील कोई भी नियम/कानून प्रस्तुत नहीं कर सके।"
"सरकारी वकील द्वारा यह दलील देने पर कि बहराइच एक महत्वाकांक्षी जनपद है एवं शिक्षक के जाने से यहां छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ जाएगा पर न्यायालय द्वारा पूछा गया कि यदि यह शिक्षक इस्तीफा दे देते हैं तब क्या स्थिति बनेगी! इसका सरकारी वकील पर कोई उत्तर नहीं था।"
न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देते हुए अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल करने हेतु एवं उसका नियुक्ति पत्र इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन किए जाने का आदेश पारित किया
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Reviewed by sankalp gupta
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9:40 PM
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