शिक्षा निदेशक बनने की सेवा शर्तों में छूट
- इस बार की डीपीसी पर ही मिलेगी यह छूट
- डीपीसी का आज भेजा जा सकता है प्रस्ताव
लखनऊ। शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति देने के लिए तीन साल की अनिवार्यता में शर्तों के साथ छूट दे दी गई। यह छूट केवल इस बार की विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) पर ही मिलेगी। इसके बाद होने वाली डीपीसी पर तीन साल की अनिवार्यता पूर्व की तरह लागू रहेगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीपीसी कराने के लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन को मंगलवार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।
शिक्षा विभाग में निदेशक के चार पद हैं। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक के पद हैं। विभाग के पास मौजूदा समय निदेशक स्तर के तीन अधिकारी हैं। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा का काम कार्यवाहक निदेशक के सहारे चलाया जा रहा है। इसलिए शासन स्तर पर तय किया गया कि पहले रिक्त हुए एक पद की डीपीसी कर ली जाए, फिर निदेशकों की तैनाती की जाए। इसके आधार पर ही अपर निदेशक के पद पर तीन साल रहने की अनिवार्यता में छूट देने का फैसला किया गया है। डीपीसी के लिए कुल सात नामों का प्रस्ताव भेजा जाएगा, पर विभागीय जानकारों की मानें तो डीबी शर्मा का निदेशक बनना लगभग तय है।
शिक्षा निदेशक बनने की सेवा शर्तों में छूट
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:26 AM
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4 comments:
mantri ji, antarjanpadiy sthanantaran jaldi kariyen. isake liye ham aapako jivan bhar yad karegen.
mantri ji, antarjanpadiy sthanantaran jaldi kariyen. isake liye ham aapako jivan bhar yad karegen.
intjar.........
antarjanpadiy sthanantaran kab tak honge........
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