बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्रों की मदद के लिए शुरू की हेल्पलाइन, बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ भी अभियान छेड़ने की है तैयारी
लखनऊ । उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) को बेहतर तरीके से लागू कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने की पहल की है। आयोग ने अभिभावकों और छात्रों को सहयोग देने के लिए हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। कोई भी छात्र एवं अभिभावक आयोग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 0522-2239066 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग अध्यक्ष जूही सिंह के मुताबिक सभी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आरटीई के निमयों के अनुसार अभिभावक और छात्रों की मदद की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आरटीई के प्रावधानों के तहत बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रदेश भर में हजारों फर्जी स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में आयोग ने हेल्पलाइन जारी कर इस तरह की शिकायतों का समाधान करने की पहल की है।कई बड़े नामी स्कूल बिना मान्यता के राजधानी में गली-मोहल्लों में चलने वाले छोटे फर्जी स्कूलों के साथ-साथ कई बड़े नामी स्कूल भी हैं जो अब तक मान्यता न लेकर स्कूल संचालित कर रहे हैं। इनमें न्यू वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर कई शामिल हैं। इसका खुलासा लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया है। छात्रों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीबीएसई रीजनल ऑफिसर से लेकर चेयरमैन सीबीएसई से भी शिकायत की है। मामले की जांच कराकर दोषियों के लिए खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। छात्रनेता अंकित सिंह का कहना है कि आरटीई में साफ किया गया है कि बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चल सकता। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर चार गोमतीनगर विस्तार सालों से चल रहा है। सीबीएसई के मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची में इसका नाम नहीं है। लेकिन यहां कक्षा नौ में दाखिले शुरू कर दिए गए हैं।
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