हाईकोर्ट ने दिए थे शिक्षामित्रों को ज्वाइन कराने के निर्देश, पूर्व चयन के समय के बजाय जॉइनिंग के समय से ही सुविधाएं लेने की सहमति का देना हलफनामा
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बीते 21 सितंबर को इस संबंध में निर्देश दिया कि यदि संबंधित शिक्षक भर्ती में पद खाली हैं तो याचिका दायर करने वाले शिक्षामित्रों को ज्वाइनिंग दी जाए, साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्र अफसरों को हलफनामा देंगे कि पूर्व में हुए चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे, बल्कि उनकी ज्वाइनिंग अब से ही प्रभावी होगी।
याची शिक्षामित्रों ने अपने जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर ज्वाइनिंग देने का दबाव बनाया तो बीएसए ने परिषद मुख्यालय से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए उन याची समायोजित शिक्षामित्रों को कार्यभार ग्रहण कराया जाए, जिन्हें नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है।
सचिव ने बीएसए से कोर्ट के अन्य निर्देश का भी अनुपालन करने को कहा है जिसमें उन्हें पुरानी सुविधाएं न मांगने का हलफनामा भी समायोजित शिक्षामित्रों से लेना है। अब जल्द ही याची शिक्षामित्रों को संबंधित जिलों में नियुक्ति दी जाएगी।
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