हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मानवीय भूल सुधारने का मौका देने व उन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने का बेसिक शिक्षा परिषद को दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मानवीय भूल सुधारने का मौका देने व उन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने का बेसिक शिक्षा परिषद को दिया निर्देश
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 68500 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती के सफल उन अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है जिनके ऑनलाइन आवेदन में मानवीय भूल के चलते कुछ गलतियां हो गई हैं। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को मानवीय भूल सुधारने का मौका देने व उन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने का बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया।
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■ 68500 भर्ती की काउंसिलिंग में अपना नाम शामिल करने हेतु प्रयासरत याचिकाकर्ताओं को मा0 न्यायालय से राहत, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को याचिकर्ताओं को काउंसिलिंग की अनंतिम सूची में शामिल करने का आदेश देखें
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने नवीन कुमार व कई अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचीगण का कहना था कि भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद ऑनलाइन फार्म भरने में मानवीय त्रुटि हो गई है। यदि इस त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका दिया गया तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 पास होने के बाद स्कूलों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की भारी कमी है।
मानवीय भूल सुधारने से चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और छात्रों को शिक्षा के मूल अधिकार की पूर्ति के लिए अध्यापक मिल सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि गलती सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए। काउंसिलिंग के समय या सक्षम अधिकारी जब उचित समङों, अभ्यर्थियों को गलतियां सुधारने का मौका दें। ऐसा करने से किसी अभ्यर्थी या चयन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उचित समय पर ऑनलाइन फार्म भरने की त्रुटि दुरुस्त करने की अनुमति देते हुए काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाए।
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