69000 : हाईकोर्ट का फैसला आज, गतिमान भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है असर

69000 शिक्षक भर्ती : अंतरिम राहत पर बुधवार को आएगा हाईकोर्ट का आदेश, फैसला सुरक्षित


69000 : हाईकोर्ट का फैसला आज, गतिमान भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है असर



69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के गलत जवाब को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ बुधवार को फैसला सुनाएगी। सोमवार को पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इससे भर्ती प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है।

सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में अंतरिम राहत के बिन्दु पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को न्यायालय अपना आदेश सुनाएगी। रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ ने सोमवार को सुनवाई की।


सोमवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिन्दु पर आदेश सुरक्षित कर लिया। 


उल्लेखनीय है कि याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के सम्बंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


उत्तर कुंजी को चुनावी मामले में सुनवाई पूरी

69 हजार

लखनऊ। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 69000 पदों पर भर्ती मामले में 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 25 याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राधवेंद्र सिंह समेत याचियों के अधिवक्ताओं हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपनी बहस परी की। 



सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की याचिकाओं में मांगी गई लखनऊ पीठ अंतरिम राहत के बिंदु को सुनाएगी पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर आदेश लिया, जो 3 जून को सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने चेंबर में यह आदेश रिषभ मित्र व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद दिया। 



याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सवालों के विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है।
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