किराए के भवन या भूमि पर भी मिलेगी स्कूल की मान्यता, बेसिक शिक्षा विभाग ने मान्यता के नियमों में किया बदलाव

किराए के भवन या भूमि पर भी मिलेगी स्कूल की मान्यता

◆  बेसिक शिक्षा विभाग ने मान्यता के नियमों में किया बदलाव, 

◆  मान्यता का आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष की राशि घटाई


कोरोना काल में भले ही सूवे के स्कूल कालेज वंद चल रहे हो, लेकिन योगी सरकार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता लेने की राह आसान कर दी है। सरकार ने मान्यता के लिए आवेदन शुल्क घटाने के साथ ही स्कूल संचालन के लिए सुरक्षित कोष को घटाकर एक चौथाई कर दिया है। अव लीज के भवन व भूमि पर भी प्राइमरी या फिर जूनियर की मान्यता ली जा सकेगी।


लखनऊ। प्रदेश में अब किराए की जमीन पर भी निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए मान्यता मिल सकेगी। मान्यता के आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष की राशि को भी घटाया गया है।


 अब प्राथमिक स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क 10 हजार की जगह 5 हजार और उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 15 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये देने होंगे सुरक्षित कोष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एक समान 25 हजार रुपये निर्धारित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को स्कूलों की मान्यता के नियमों में बदलाव करते हुए शासनादेश जारी किया है।


 अब तक निजी भवन होने पर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता दी जाती थी। विभाग का मानना है कि बहुत सी सोसाइटी के पास अपना भवन या भूमि नहीं होने के कारण उन्हें मान्यता मिलने में परेशानी हो रही थी। विभाग ने नए नियमों के तहत सोसाइटी के पास अपना निजी भवन नहीं होने कम से कम 25 वर्ष की लीज पर लिए गए भवन या भूमि पर मान्यता देने का निर्णय किया है। बशर्ते लीज पर ली गई भूमि अविवादित हो और भवन जर्जर नहीं हो।
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