मान्यता के प्रकरणों को निर्धारित सीमा में निस्तारण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में

विद्यालयों की मान्यता ऑनलाइन फिर भी 586 प्रकरण लंबित, 70 जिलों के बीएसए को नोटिस जारी


लखनऊ। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की नई मान्यता की सभी कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था है। इसमें मान्यता संबंधी प्रकरण 10 दिन में निस्तारित होने चाहिए लेकिन खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के स्तर पर लापरवाही की जा रही है। वर्तमान में ऐसे 586 प्रकरण लंबित हैं। इस पर 70 जिलों के बीएसए को नोटिस जारी किया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने मान्यता संबंधी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। इसमें बीईओ को ऐसे प्रकरणों का निस्तारण 10 दिन में करने का प्रावधान है। इसके बावजूद ऐसे मामले में 10 दिन से ज्यादा तक लंबित रखे जा रहे हैं। फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, चित्रकूट, अमरोहा व उन्नाव को छोड़कर प्रदेश के शेष 70 जिलों की स्थिति खराब मिली है। विभाग के अनुसार कई जिलों में दो-दो माह तक लंबित रह रहे हैं।

अपर शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार ने लंबित मामलों से जुड़े 70 जिलों के बीएसए को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित बीईओ से तीन दिन में स्पष्टीकरण लें। स्पष्टीकरण न मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए सत्र में उन्होंने समय से विद्यालयों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। 



मान्यता के प्रकरणों को निर्धारित सीमा में निस्तारण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में

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