68500 बेसिक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पर आज हो सकता है फैसला, दो याचिकाओं के बाद एक नई याचिका परीक्षा के औचित्य को लेकर दाखिल

68500 बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर दो याचिकाएं पहले से लंबित हैं, गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिखित परीक्षा के औचित्य को लेकर एक नई याचिका दाखिल हुई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले की खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। 



इसमें कहा गया है कि एनसीटीई गाइड लाइन के विपरीत प्रदेश सरकार एलिजिबिलिटी टेस्ट दोबारा करा रही है। इसके अलावा परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल न करने को लेकर पहले से याचिका लंबित है। दोनों पर शुक्रवार को निर्णय हो सकता है। साथ ही इस फैसले से परीक्षा का भविष्य भी तय होगा।




■ 68,500 शिक्षकों की भर्ती का है मामला ■
■ शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा क्यों : हाईकोर्ट ■


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 27 मई को होने वाली परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के उलट सरकार एक और पात्रता परीक्षा कैसे करवा सकती है/ शुक्रवार को इस पर फिर सुनवाई होगी। 


याचिका में टीईटी पास अभ्यर्थियों की फिर परीक्षा लिए जाने और यह परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंकों की बाध्यता तय करने के बिंदु उठाए गए हैं। कहा गया है कि राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया है। यह कानूनन गलत है।

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