बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण के आधार
मित्रों परिषदीय अध्यापकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मित्रों द्वारा समय-समय पर प्रश्न पूंछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मैं स्वविवेक व शासनादेशों के सन्दर्भ से दे रहा हूँ। -:
1. मृतक आश्रित/अप्रशिक्षित रूप में तैनात अध्यापकों की वरिष्ठता :-
मृतक आश्रित/अप्रशिक्षित रूप में तैनात अध्यापकों की वरिष्ठता उनके प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से निर्धारित की जाएगी।
(आदेश दिनांक - 20.09.2006 : देखने के लिए (यहाँ) क्लिक करें। )
2. उर्दू अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण :-
उर्दू अध्यापकों हेतु अलग से ज्येष्ठता निर्धारण का नियम नहीं है। इनकी ज्येष्ठता अन्य अध्यापकों के साथ ही निर्धारित की जाएगी।
(आदेश दिनांक - 04.05.2000 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद हेतु वरिष्ठता :-
प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद हेतु वरिष्ठता का आधार प्रथम नियुक्ति तिथि ही होगी ना कि पदोन्नति तिथि। यहाँ ये बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रथम नियुक्ति से आशय वर्तमान जनपद में प्रथम नियुक्ति से है ना कि अंतर्जनपद में हुई प्रथम नियुक्ति से।
(आदेश दिनांक - 14.06.2013 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
4. अंतर्जनपदीय स्थानांतरित या एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित अध्यापकों की वरिष्ठता :-
अंतर्जनपदीय अध्यापकों की वरिष्ठता नये जनपद में नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने या एक नगर क्षेत्र से दूसरे नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भी ज्येष्ठता जाती है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली- 1981 के अनुसार-
बिंदु 21: स्थानांतरण-: किसी अध्यापक का स्थानांतरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद के बिना अनुमोदन के नहीं किया जायेगा।
बिंदु 22: ज्येष्ठता(2)-: किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानांतरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमे उसका स्थानांतरण किया गया है, सम्बंधित तत्स्थानी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
(उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में ज्येष्ठता के सम्बन्ध में नियम 22 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
5. सीधी भर्ती (उदा.- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित अध्यापक) व पदोन्नत अध्यापकों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची बनने पर वरिष्ठता :-
पहले स्थान पर पदोन्नत अध्यापक को और दूसरे स्थान पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापक को रखा जायेगा।
(आदेश दिनांक - 06.08.2013 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
6. वरिष्ठता का निर्धारण का आधार योगदान देने की तिथि ना होकर नियुक्ति तिथि(नियुक्ति आदेश पर अंकित तिथि) :-
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में वरिष्ठता निर्धारण के लिए नियुक्ति तिथि को आधार बनाया गया है और नियुक्ति तिथि एक होने पर नियुक्ति आदेश में क्रम को वरिष्ठता का आधार बताया गया है जबकि लगभग सभी जनपदों में वरिष्ठता का निर्धारण विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से किया जाता है। इसके पीछे तर्क रहता है कि मूल चयन सूची की अनुपलब्धता में व्यावहारिक कठिनाई आना।
(आदेश दिनांक - 15.04.2005 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
1. मृतक आश्रित/अप्रशिक्षित रूप में तैनात अध्यापकों की वरिष्ठता :-
मृतक आश्रित/अप्रशिक्षित रूप में तैनात अध्यापकों की वरिष्ठता उनके प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से निर्धारित की जाएगी।
(आदेश दिनांक - 20.09.2006 : देखने के लिए (यहाँ) क्लिक करें। )
2. उर्दू अध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण :-
उर्दू अध्यापकों हेतु अलग से ज्येष्ठता निर्धारण का नियम नहीं है। इनकी ज्येष्ठता अन्य अध्यापकों के साथ ही निर्धारित की जाएगी।
(आदेश दिनांक - 04.05.2000 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद हेतु वरिष्ठता :-
प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद हेतु वरिष्ठता का आधार प्रथम नियुक्ति तिथि ही होगी ना कि पदोन्नति तिथि। यहाँ ये बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रथम नियुक्ति से आशय वर्तमान जनपद में प्रथम नियुक्ति से है ना कि अंतर्जनपद में हुई प्रथम नियुक्ति से।
(आदेश दिनांक - 14.06.2013 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
4. अंतर्जनपदीय स्थानांतरित या एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित अध्यापकों की वरिष्ठता :-
अंतर्जनपदीय अध्यापकों की वरिष्ठता नये जनपद में नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने या एक नगर क्षेत्र से दूसरे नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भी ज्येष्ठता जाती है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली- 1981 के अनुसार-
बिंदु 21: स्थानांतरण-: किसी अध्यापक का स्थानांतरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद के बिना अनुमोदन के नहीं किया जायेगा।
बिंदु 22: ज्येष्ठता(2)-: किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानांतरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमे उसका स्थानांतरण किया गया है, सम्बंधित तत्स्थानी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
(उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में ज्येष्ठता के सम्बन्ध में नियम 22 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
5. सीधी भर्ती (उदा.- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित अध्यापक) व पदोन्नत अध्यापकों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची बनने पर वरिष्ठता :-
पहले स्थान पर पदोन्नत अध्यापक को और दूसरे स्थान पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापक को रखा जायेगा।
(आदेश दिनांक - 06.08.2013 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
6. वरिष्ठता का निर्धारण का आधार योगदान देने की तिथि ना होकर नियुक्ति तिथि(नियुक्ति आदेश पर अंकित तिथि) :-
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में वरिष्ठता निर्धारण के लिए नियुक्ति तिथि को आधार बनाया गया है और नियुक्ति तिथि एक होने पर नियुक्ति आदेश में क्रम को वरिष्ठता का आधार बताया गया है जबकि लगभग सभी जनपदों में वरिष्ठता का निर्धारण विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से किया जाता है। इसके पीछे तर्क रहता है कि मूल चयन सूची की अनुपलब्धता में व्यावहारिक कठिनाई आना।
(आदेश दिनांक - 15.04.2005 : देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। )
(Disclaimer : अगर वरिष्ठता के सम्बन्ध में उपरोक्त में से किसी बिंदु पर आप असहमत हों और उसके खण्डन में कोई प्रमाण दे सकें तो कृपया कमेंट में सूचित करें। उस बिंदु की जांच-परख करके लेख में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।) लेखक : Brijesh Shrivasstava
बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण के आधार
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
12:29 AM
Rating:
6 comments:
Basic Parisad Ki Sahi Shuchna Ke Liye Bahut Bahut Badhai Ke Patra Hai Aap ...
according to me joining date jo pahle wali hi maanani chahiye chahe wah kahi bhi transfer ho ke jaye
Yes, I agree with Deep becuase state is not change that condition so Ist Joinging date is Prefer.
आपका कहना सही हो सकता है। लेकिन अभी जो नियम इस समय हैं, उसके अनुसार यह संभव नहीं।
Dear Praveen ji,
Please tell me also what is current rule about promotion.?
Please see Pera 3 with attached letter copy.
3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद हेतु वरिष्ठता :-
ham apni salary kis website per dekh sakte hai jab ki www.basic salary .up.nic.in ka side per salary monthly report nahi dikhai padthi hai
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