डीएड डिग्री वाले भी सहायक अध्यापक के लिए पात्र : हाईकोर्ट ने 15000 भर्ती में आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा
- डीएड डिग्री वाले भी सहायक अध्यापक के लिए पात्र
- हाईकोर्ट ने सरकार से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा
इलाहाबाद।
विशिष्ट शिक्षा डिप्लोमा (डीएड) धारकोें को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट
ने इन डिग्री धारकों को सहायक अध्यापक के लिए पात्र माना है। प्रदेश सरकार
को आदेश दिया है कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 12 और 13
दिसंबर 2014 के विज्ञापन के तहत इनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए। कोर्ट
के इस फैसले से डीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों में खुशी है।
देवेंद्र
नारायण पांडेय और 93 अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर 12 और 13 दिसंबर 2014
के विज्ञापन को चुनौती दी थी। कहा गया कि इस विज्ञापन में मात्र बीटीसी,
विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी डिग्री वालों को ही योग्य माना गया है।
जबकि
एनसीटीई द्वारा 12 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के तहत डीएड
डिग्री धारकों को सहायक अध्यापक पद के लिए अर्ह माना गया है। यह भी बताया
गया कि हर्ष कुमार और अन्य के केस में इसी कोर्ट की खंडपीठ ने डीएड डिग्री
धारकों को कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए योग्य करार दिया है। इस आदेश
के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीमकोर्ट से खारिज हो चुकी है।
याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने याचिका स्वीकार
करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि उपरोक्त विज्ञापन के क्रम में
डीएड डिग्री धारकों का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए।
खबर साभार : अमर उजाला
शिक्षक भर्ती में डीएड वाले भी शामिल होंगे
खबर साभार : हिन्दुस्तान
शिक्षक भर्ती में डीएड धारकों को शामिल करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
इलाहाबाद: प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए
संघर्ष कर रहे डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) विशेष शिक्षा अभ्यर्थियों ने एक
बड़ी लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 15 हजार
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में उन्हें भी शामिल किया जाए व उनके आवेदन
ऑनलाइन स्वीकार किए जाएं। अभी तक इस भर्ती में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और
दो वर्षीय उर्दू बीटीसी की ही भर्ती की जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति
सुनीता अग्रवाल ने देवेंद्र नारायण पांडेय व अन्य की याचिका को स्वीकार
करते हुए दिया है।
खबर साभार : दैनिक जागरणशिक्षक भर्ती में डीएड वाले भी शामिल होंगे
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड
(विशेष शिक्षा) डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फार्म भी स्वीकार करने
का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने देवेंद्र
नारायण पांडेय व 93 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने
कहा कि 12 दिसम्बर 2104 एवं 13 दिसम्बर 2014 के विज्ञापन के तहत प्राथमिक
विद्यालयों की सहायक अध्यापक भर्ती में 29 जुलाई 2011 को संशोधित एनसीटीई
की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत दावा करने वाले याचियों के ऑनलाइन
फार्म स्वीकार किए जाएं। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओझा ने कोर्ट को
बताया कि पूर्व में 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में डीएड को बीटीसी
के साथ नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया है। अब 15 हजार सहायक अध्यापकों
की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य हैं।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
डीएड डिग्री वाले भी सहायक अध्यापक के लिए पात्र : हाईकोर्ट ने 15000 भर्ती में आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:32 AM
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