समाजवादी पेंशन योजना की प्रस्तावित कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता संबंधी शर्तों की पूर्ति और तत्सम्बन्धी पात्रता के सम्बन्ध में
समाजवादी पेंशन योजना देश की पहली कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना है। इस योजना में लाभान्वित किए जा रहे परिवार के मुखिया को शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता संबंधित कतिपय अधोलिखित शर्तों को स्वीकार करना होगा :-
- लाभान्वित परिवार में 6-14 वर्ष के बालक-बालिका यदि हों, को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराना होगा।
- लाभान्वित परिवार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी, जो कुल कार्य दिवसों के 70 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- लाभान्वित परिवार में 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य जो साक्षर नहीं है को साक्षर बनने के लिए साक्षरता मिशन के कार्यक्रम में नियमित रूप से सम्मिलित होना पड़ेगा।
- लाभान्वित परिवार के पांच वर्ष तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण कराना आवश्यक होगा।
- लाभान्वित परिवार के छोटे बच्चों को कम से कम एक बार स्कूल में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल होना होगा।
- लाभान्वित परिवार में गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना आवश्यक होगा।
एनआईसी द्वारा विकसित एसएमएस आधारित उपस्थिति मॉड्यूल के संचालन में अध्यापकों को एसएमएस भेजने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति 1000 रुपये वार्षिक की दर से बेसिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की जाएगी।
समाजवादी पेंशन योजना की प्रस्तावित कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता संबंधी शर्तों की पूर्ति और तत्सम्बन्धी पात्रता के सम्बन्ध में
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:30 AM
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