सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण : सीटी नर्सरी वालों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश :


इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने नर्सरी ट्रेनिंग में एक वर्षीय सर्टिफिकेट (सीटी नर्सरी) करने वाले अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव हीरालाल गुप्ता से कहा है कि यदि वह आदेश के पालन में असफल रहते हैं तो अदालत के पास उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के सिवाए कोई विकल्प नहीं होगा।
सीटी नर्सरी की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सहायक अध्यापक के 72 हजार पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग में शामिल भी हुए। बाद में विभाग ने इनको यह कह कर रोक दिया कि उनके पास दो वर्षीय डिप्लोमा नहीं है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नर्सरी ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था।

खबर साभार : अमर उजाला

नर्सरी ट्रेनिंग धारकों को नियुक्ति को चार सप्ताह का समय 

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नर्सरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा धारकों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश का चार सप्ताह में पालन करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा सचिव हीरालाल गुप्ता को दिए गए निर्देश में कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न करने पर कोर्ट के समक्ष अवमानना कार्रवाई के अलावा अन्य विकल्प नहीं होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके नारायण ने ममता व अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नर्सरी ट्रेनिंग डिप्लोमा धारक 10 याचियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया जिस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। हर्ष कुमार केस के फैसले के तहत याचीगण प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं।
खबर साभार :दैनिक जागरण

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सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण : सीटी नर्सरी वालों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश : Reviewed by Brijesh Shrivastava on 6:11 AM Rating: 5

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