29834 अध्यापकों की भर्ती में पुनरीक्षण अर्जी खारिज : कई याचिकाएं लंबित होने के आधार पर आदेश वापस लेने की थी मांग
इलाहाबाद। जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29834 सहायक
अध्यापकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने/पुनर्विचार की
मांग खारिज कर दी गई है। याची ब्रह्म देव यादव और अन्य ने अर्जी दाखिल कर
29 मई 2014 को पारित आदेश को वापस लेने तथा पुनर्विचार की मांग की थी। याची
का कहना था कि इस प्रकरण को लेकर दो न्यायपीठों ने विरोधाभासी आदेश पारित
किए हैं। इसलिए 29 मई के आदेश को वापस लिया जाए। पुनर्विचार अर्जी पर
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुनवाई की।
याची
कहना था कि 11 दिसंबर 2013 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने नीलम कुमारी गौतम
सहित कई याचिकाओं के बंच की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि
चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। जबकि न्यायमूर्ति सुधीर
अग्रवाल ने 29 मई 2014 के आदेश में इसी प्रकरण पर याचिका खारिज करते हुए
दो माह में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था।
अर्जी
का प्रतिवाद कर रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और शैलेंद्र का कहना था कि
नीलम कुमार गौतम ने अपनी याचिका वापस ले ली है। स्थगन आदेश सिर्फ उसी
याचिका में था। अन्य किसी याचिका में स्थगन आदेश नहीं था। याची की विशेष
अपील भी खारिज हो चुकी है।
इसलिए दो
विरोधाभासी आदेश होने का दावा बेबुनियाद है। अदालत ने पुनर्विचार अर्जी
खारिज करते हुए लंबित याचिकाओं को नियमानुसार निस्तारण के लिए संबंधित
न्यायपीठ में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
5:20 AM
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