आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती सेवा पुस्तिका : राज्य सूचना आयुक्त विष्ट ने अपने आदेश में कहा

सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसे आरटीआई एक्ट के तहत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।
लखनऊ। राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने सेवायोजन कार्यालय के निदेशक (प्राविधिक) अली हुजूर की सेवा पुस्तिका आरटीआई आवेदक को मुहैया करवाने से इन्कार कर दिया। यह सूचना वादी राजेश मेहरा ने मांगी थी। राज्य सूचना आयुक्त विष्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसे आरटीआई एक्ट के तहत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। वहीं राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना न देने पर बेहट (सहारनपुर) के एसडीएम, अमरोहा के एसपी, नगीना के ईओ और मुजफ्फरनगर के सीएमओ पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने केजीएमयू लखनऊ में जनसूचना अधिकारी पर लगाया गया 25 हजार का जुर्माना माफ कर दिया, क्योंकि वादी को सूचना दे दी गई थी।



खबर साभार : अमर उजाला









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आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती सेवा पुस्तिका : राज्य सूचना आयुक्त विष्ट ने अपने आदेश में कहा Reviewed by Brijesh Shrivastava on 8:07 AM Rating: 5

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