29834 गणित और विज्ञान के शिक्षकों का मामला : नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की अपील खारिज
- 29834 गणित और विज्ञान के शिक्षकों का मामला
- नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की अपील खारिज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29834 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने के लिए दाखिल विशेष अपील भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पूर्व मामले में एक स्पेशल अपील और दो एकल न्यायपीठों द्वारा याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। भारत सुमन द्वारा दाखिल विशेष अपील पर न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नीलम कुमारी गौतम और अन्य याचिकाओं के बंच पर अंतरिम आदेश जारी कर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई थी।
खबर साभार : अमर उजाला
जूनियर हाईस्कूलों में 29334 सहायक अध्यापकों को नियुक्त पत्र जारी करने पर रोक लगाने के लिए दाखिल विशेष अपील भी इलाहाबच्द उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इससे सरकार के लिए नियुक्ति की राह और आसान हुई है।
इससे पहले इस मामले में विशेष अपील और दो एकल न्यायाधीशों द्वारा याचिका खारिज की जा चुकी है। न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद ने भारत सुमन द्वारा दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई की। याची का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नीलम कुमारी गौतम और अन्य याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी कर नियुक्त पत्र देने पर रोक लगाई थी। 30 अप्रैल को न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने आदेश जारी कर 29 मई 2014 को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा दिए गए आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। अपील में 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी। विशेष अपील का विरोध करते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभूराज ने कहा कि न्यायिक निर्णयों में यह बात साफ हो चुकी है कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका पर स्थगन आदेश मिला था। अन्य किसी याचिका में स्थगन आदेश नहीं था।
साभार : दैनिक जागरण |
हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित एवं विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल स्पेशल अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश तिवारी एवं न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने अपीलार्थी के वकील और विपक्षी के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय को सुनकर दिया। भारत सुमन की ओर से दाखिल विशेष अपील में गत 30 अप्रैल के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। अपील में कहा गया कि एकल पीठ ने नीलम कुमारी गौतम व अन्य की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश से नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई थी। नीलम गौतम की याचिका वापस ले ली गई। अन्य याचिकाओं पर अंतरिम आदेश बढ़ता चला आ रहा है। इसके बावजूद गत 30 अप्रैल को एकल पीठ ने 15 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। अपील का विरोध करते हुए अनूप त्रिवेदी व विभू राय ने कहा कि एकल पीठ के समक्ष स्पष्ट हो चुका है कि अंतरिम आदेश नीलम की याचिका पर ही था, अन्य याचिकाओं में नहीं था। पूर्व में एक विशेष अपील भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में विशेष अपील पोषणीय नहीं है।
साभार : हिंदुस्तान |
29834 गणित और विज्ञान के शिक्षकों का मामला : नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की अपील खारिज
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:10 AM
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