अध्यापकों की नियुक्ति में अदालत की अवमानना : सीटी नर्सरी, डीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश


इलाहाबाद । सीटी नर्सरी डिग्री धारकों को 10 हजार सहायक अध्यापक की भर्ती और डीएड डिग्री धारकोें को 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के काउंसलिंग में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेशों की सरकार अवमानना कर रही है। इस मामले पर शुक्रवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। कोर्ट ने उनको आदेश के पालन का एक और अवसर दिया है। इस मामलों में दर्जनों अवमानना याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं।
सीटी नर्सरी के मामले में ममता, माला यादव सहित तमाम अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर कहा कि दस हजार सहायक अध्यापक की भर्ती की काउंसलिंग में सीटी नर्सरी डिग्री धारकों को शामिल करने का हाईकोर्ट से आदेश हो चुका है। इसके बावजूद उनको काउंसलिंग में नहीं शामिल किया गया। प्रमुख सचिव हीरालाल ने बताया कि इसके लिए एनसीटीई से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही आदेश का पालन किया जाएगा। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरडी खरे ने चार सप्ताह में आदेश का पालन कर लेने को कहा है।
 
इसी प्रकार से डीएड डिग्री धारकों को 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर सुमन पांडेय और 19 अन्य लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी बीएसए को दो सप्ताह में आदेश का पालन कर याचीगण को सूचित करने का निर्देश दिया है।

खबर साभार : अमर उजाला


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अध्यापकों की नियुक्ति में अदालत की अवमानना : सीटी नर्सरी, डीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश Reviewed by Brijesh Shrivastava on 6:30 AM Rating: 5

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