शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस : याचिका पर छह जुलाई को होगी सुनवाई
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण कराए सहायक अध्यापक पद
पर समायोजित करने के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी
किया है। हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में
हिमांशु राणा और जितेंद्र सिंह सेंगर ने अंतरिम प्रार्थनापत्र देकर कहा कि
प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्घंन कर
रही है। एनसीटीई द्वारा बिना टीईटी उत्तीर्ण किसी भी अभ्यर्थी को सहायक
अध्यापक नहीं बनाने की अधिसूचना के बाद भी प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों
को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया है। एनसीटीई ने दो वर्षीय
दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को भी सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में नहीं
माना है। जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने अंतरिम
प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर छह जुलाई
को सुनवाई होगी।
शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस : याचिका पर छह जुलाई को होगी सुनवाई
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:45 AM
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