हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्य में लगाने पर अवमानना नोटिस जारी : हाईकोर्ट का आदेश देखें

Court No. - 5

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 3279 of 2015
Applicant :- Kamlesh Singh And Anr.
Opposite Party :- Sri Bhavnath Singh, Collector Alld. And 2 Others
Counsel for Applicant :- V.C. Srivastava

Hon'ble Rajesh Dayal Khare,J.

Heard learned counsel for the applicants.

The grievance of the applicants is that the opposite parties have willfully, deliberately and knowingly flouted the order of the writ Court dated 25.03.2015 passed in Public Interest Litigation No. 11028 of 2015, copy of which order is annexed as Anneuxre-1 to the affidavit accompanying the contempt application, whereby the writ Court had directed that State and the District Administration shall not requisition the services of the teachers in Primary School and Junior High Schools for carrying out such work which is without the authority of law.

Learned counsel for the applicants contends that the aforesaid order of the writ Court was duly served upon the opposite parties vide application dated 06.04.2015, copy of which is annexed as Annexure-2 to the affidavit accompanying the contempt application and inspite of the aforesaid order, the Sub-Divisional-Magistrate, Sadar, District Allahabad passed an order requisiting the services of the applicants which is contemptous.

Issue notice to all the opposite parties returnable within a period of four weeks. Steps be taken within a week. The opposite parties may also file counter affidavit within the same period. As prayed by learned counsel for the applicant two weeks' thereafter, is granted for filing rejoinder affidavit. List immediately after expiry of the aforesaid period before appropriate Court.

Order Date :- 22.5.2015
S.Ali


इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्य में लगाने पर पूर्व जिलाधिकारी भवनाथ एवं उप जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को अवमानना नोटिस जारी किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने पूर्व पार्षद कमलेश सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। पूर्व डीएम भवनाथ व एसडीएम हर्षिता माथुर पर प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को बीएलओ एवं समाजवादी पेंशन सत्यापन कार्य में लगाने का आरोप है।
खबर साभार : हिन्दुस्तान

अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी लेने पर अवमानना नोटिस
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को से बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना के सत्यापन कराने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के पूर्व डीएम भवनाथ सिंह तथा मथुरा की उपजिलाधिकारी हर्षिता माथुरा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों से पूछा गया है कि अदालत के आदेश की अवमानना पर क्यों न उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं।
पूर्व सभासद कमलेश सिंह ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य नहीं लेने का निर्देश दिया है इसके बावजूद शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना का सत्यापन कराने जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है।
खबर साभार : अमर उजाला



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हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्य में लगाने पर अवमानना नोटिस जारी : हाईकोर्ट का आदेश देखें Reviewed by Brijesh Shrivastava on 8:44 AM Rating: 5

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