टीईटी में 105 से कम अंक पाने वाले जाएंगे कोर्ट, मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला

  • 90 से 105 नंबर तक वाले सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे याची
इलाहाबाद। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के उन आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में याची बनने की तैयारी की है जिन्हें टीईटी में अलग-अलग वर्ग में 90 से 105 तक या अधिक अंक मिले हैं। इन अभ्यर्थियों ने बुधवार को आजाद पार्क में बैठक कर याचिका दाखिल करने पर चर्चा की।बीएड टीईटी पास बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर में माना है कि स्कूलों में तीन लाख से अधिक पद खाली हैं। जबकि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 09 जुलाई 2011 में ही लागू हो गया था। इसके बावजूद योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जा रहा। इसलिए आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत (90 नंबर) और सामान्य वर्ग में 70 प्रतिशत (105 नंबर) या अधिक पाने वाले सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति की गुहार लगाएंगे। टीईटी संघर्ष मोर्चा के दिनेश मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में तारिक जमाल फारूकी, निमिष राय, केके चौरसिया, राजेश त्रिपाठी, अमरजीत यादव, वीरेन्द्र तिवारी आदि मौजूद थे। अगली बैठक आजाद पार्क में 20 दिसम्बर को दो बजे होगी।


 
इलाहाबाद । टीईटी में 105 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थियों की बुधवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुई बैठक में इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया गया। उनका कहना था कि सहायक अध्यापक के तीन लाख पद खाली हैं। इन पर टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
टीईटी में 105 से कम अंक पाने वाले जाएंगे कोर्ट, मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:08 AM Rating: 5

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