शिक्षामित्रों को जगी वेतन की उम्मीद, मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान करने में कोई विधिक बाधा न होने की दी राय, न्याय विभाग की राय भी मिलेगी जल्द
लखनऊ : सहायक अध्यापक पद अपने
समायोजन को अवैध ठहराये जाने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद से वेतन से वंचित
तकरीबन 1.36 लाख शिक्षामित्रों को तनख्वाह पाने की उम्मीद जगी है।
हाईकोर्ट
के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाये जाने के बाद राज्य
सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान करने
में कोई विधिक बाधा न होने की राय बेसिक शिक्षा विभाग को दी है। इसे लेकर
शिक्षामित्रों को वेतन पाने की आस जगी है।
हालांकि
इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग को न्याय विभाग की कानूनी सलाह का इंतजार
है। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि न्याय विभाग की राय
मिलने पर ही इस बारे में कोई निर्णय किया जाएगा।
शिक्षामित्रों को जगी वेतन की उम्मीद, मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान करने में कोई विधिक बाधा न होने की दी राय, न्याय विभाग की राय भी मिलेगी जल्द
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:12 AM
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