बीएड व टीईटी (उच्च प्राथमिक स्तर) पास विज्ञान वर्ग के मृतक आश्रितों ने 4 सितम्बर 2000 की नियमावली को हाईकोर्ट में किया चैलेंज, 25 मई को होगी सुनवाई
जो मृतक आश्रित स्नातक साइंस वर्ग (विज्ञान/गणित) एक विषय के
रूप में है, तथा बीएड वा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास है, मृतक
आश्रितों ने मृतक आश्रित नियमावली 4 सितम्बर 2000 को कोर्ट में चैलेंज किया
है (रिट संख्या- 19251/2016), जिसकी सुनवायी चीफ जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूर्ण और यशवन्त वर्मा जी
सी. जे. कोर्ट में 2 मई 2016 को की तथा गंभीरता से सुना और सरकार को नोटिस
जारी करते हुये 25 मई तक जवाब माँगा है, 25 तारीख को फिर ये केस सुना
जायेगा।
जिन बिन्दुओं पर मृतक आश्रित नियमावली को चैलेंज किया गया है, उसका विवरण बिंदुवार निम्न है:-
1- NCTE की गाइडलाइन 23 अगस्त 2010 के अनुसार बीएड वा उच्च प्राथमिक स्तर
की टीईटी पास अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8) में नियुक्ति के
पात्र हैं।
2- बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली - 1981 में सरकार द्वारा 31 अगस्त 2012 को 15 वाँ संशोधन किया जा चुका है, जिसके अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान/गणित अध्यापकों के 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
*वर्तमान में 29334 पदों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान/गणित के अध्यापकों की 50% पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, जिसकी योग्यता स्नातक विज्ञान वर्ग (विज्ञान/गणित) के रूप में एक विषय तथा बीएड वा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास है।
3- मृतक आश्रितों की नियुक्ति उन पदों पर हो सकती है जो :-
5- मृतक आश्रित नियमावली 4 सितम्बर 2000 में नियम बिंदु- 3 में स्पष्ट व्याख्या भी है की-
"समय-समय पर यथा संशोधित तथा बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के अनुसार अर्ह मृतक आश्रित को आवेदन करने के 3 माह के भीतर अध्यापक/अध्यापिका के पद पर सेवाययोजित कर दिया जाये।
उपरोक्त विवरण के आधार पर वह मृतक आश्रित जो स्नातक विज्ञान वर्ग (विज्ञान/गणित) बीएड वा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास है। उच्च प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति की योग्यता रखता है और कोर्ट में नियमावली को चैलेंज करता है, तथा कोर्ट से उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्री दीनदयाल पाण्डेय की तरह विज्ञान/गणित अध्यापक के रूप नियुक्ति की मांग करता है।
2- बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली - 1981 में सरकार द्वारा 31 अगस्त 2012 को 15 वाँ संशोधन किया जा चुका है, जिसके अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान/गणित अध्यापकों के 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
*वर्तमान में 29334 पदों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान/गणित के अध्यापकों की 50% पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, जिसकी योग्यता स्नातक विज्ञान वर्ग (विज्ञान/गणित) के रूप में एक विषय तथा बीएड वा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास है।
3- मृतक आश्रितों की नियुक्ति उन पदों पर हो सकती है जो :-
- वह पद समूह "ग" का पद हो।
- लोक सेवा आयोग के दायरे के बाहर का पद हों।
- उस पद पर सीधी भर्ती हो रही हो तथा
- मृतक आश्रित उस पद पर नियुक्ति की योग्यता रखता हो।
5- मृतक आश्रित नियमावली 4 सितम्बर 2000 में नियम बिंदु- 3 में स्पष्ट व्याख्या भी है की-
"समय-समय पर यथा संशोधित तथा बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के अनुसार अर्ह मृतक आश्रित को आवेदन करने के 3 माह के भीतर अध्यापक/अध्यापिका के पद पर सेवाययोजित कर दिया जाये।
उपरोक्त विवरण के आधार पर वह मृतक आश्रित जो स्नातक विज्ञान वर्ग (विज्ञान/गणित) बीएड वा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास है। उच्च प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति की योग्यता रखता है और कोर्ट में नियमावली को चैलेंज करता है, तथा कोर्ट से उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्री दीनदयाल पाण्डेय की तरह विज्ञान/गणित अध्यापक के रूप नियुक्ति की मांग करता है।
नोट- उच्च प्राथमिक
विद्यालय में पहले सीधी भर्ती नही होती थी। 100% पदोन्नति के माध्यम से ही
पद भरे जाते थे, लेकिन 2013 में 50% पद पर विज्ञान/गणित के सीधी भर्ती खुल
चुकी है। मृतक आश्रित नियमावली में भी 2000 के बाद से अभी तक संशोधन नही हुआ है।
साभार : उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित बेसिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा व शिव सागर सक्सेना (मो०न० : 9548770426)
बीएड व टीईटी (उच्च प्राथमिक स्तर) पास विज्ञान वर्ग के मृतक आश्रितों ने 4 सितम्बर 2000 की नियमावली को हाईकोर्ट में किया चैलेंज, 25 मई को होगी सुनवाई
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
3:55 PM
Rating:
No comments:
Post a Comment