कैबिनेट में कल तबादला नीति पर लगेगी मुहर, चुनावी साल में कैबिनेट मंत्रियों को भी स्थानांतरण में अधिकार सकता है मिल, मृतक आश्रित को नौकरी देने के लिए बदले नियमों को भी रखे जाने की उम्मीद
लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी, जिसमें मौजूदा साल के लिए तबादला नीति, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी, डेटा आपरेटर सेवा नियमावली और होम्योपैथी विभाग की नियमावली पर मंजूरी की मुहर लग सकती है।
चुनावी साल में कैबिनेट मंत्रियों को पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा तबादलों का अधिकार दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि 15 से 17 फीसद कर्मचारियों के तबादले का अधिकार मंत्रियों को दिया जा सकता है। प्रमुख सचिवों के अधिकार बढ़ाए जाने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग किसी भी शिक्षक की मृत्यु पर उनकेआश्रित को शिक्षक पद पर समायोजित किया था, मगर बीटीसी करने तक उसे निर्धारित वेतन ही मिलता था। टीईटी अनिवार्य होने के बाद से आश्रित मिनिस्टीरियल पद पर ही समायोजित किया जाने लगा। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग अब आश्रितों को शिक्षक पद पर समायोजित करने की राह निकालने वाला प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख सकता है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। प्रवक्ताओं की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 40 साल की जा सकती है।
कैबिनेट में कल तबादला नीति पर लगेगी मुहर, चुनावी साल में कैबिनेट मंत्रियों को भी स्थानांतरण में अधिकार सकता है मिल, मृतक आश्रित को नौकरी देने के लिए बदले नियमों को भी रखे जाने की उम्मीद
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
5:49 AM
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