72825 शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, महिला वर्ग के लिए साइंस की कट ऑफ मेरिट 90 अंक कर केवल एक से पांचवीं काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को बुलाने की वैधता को दी गई चुनौती
इलाहाबाद: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में महिला वर्ग के लिए साइंस की कट ऑफ मेरिट 90 अंक कर केवल एक से पांचवीं काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को बुलाने की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 6 जुलाई, 2016 को महिला साइंस अध्यापिका की टीईटी कट ऑफ मेरिट 90 अंक घोषित की गई। याची को 95 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद उसे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है।
72825 शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, महिला वर्ग के लिए साइंस की कट ऑफ मेरिट 90 अंक कर केवल एक से पांचवीं काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को बुलाने की वैधता को दी गई चुनौती
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:13 AM
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