अब डीएम करेंगे जिले के अंदर के तबादले, नहीं चलेगी बीएसए की मनमानी, स्थानान्तरण समिति में हुआ संशोधन, आदेश जारी
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए अच्छी खबर है। जनपद के अंदर अब उनके तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि तबादले के आवेदन करते समय शिक्षक को अपने मनचाहे विकल्प के साथ ही स्थानांतरण का औचित्य भी बताना होगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया।
समिति में हुआ संशोधन : शासन ने 13 मई 2013 को समायोजन। स्थानंतरण के लिए गठित स्थानांतरण समिति को भी संशोधित कर दिया है। अभी तक समिति में एडी बेसिक अध्यक्ष, बीएसए सदस्य सचिव, डीआईओएस और डायट द्वारा नामित अधिकारी बतौर सदस्य के रूप में शामिल थे। लेकिन शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। जबकि मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष और बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव शामिल होंगे।
बताना होगा स्थानांतरण का औचित्य : जिन शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए उन्हें उसका पूरा औचित्य बताना होगा। इसके लिए दिए जाने वाले प्रपत्र में शिक्षक का नाम, पद, जहां तैनात है, जहां जाना चाहते हैं, उस विद्यालय की छात्र संख्या, मानक के अनुसार वांछित अध्यापकों की संख्या एवं स्थानांतरण का औचित बताया होगा।
अब डीएम करेंगे जिले के अंदर के तबादले, नहीं चलेगी बीएसए की मनमानी, स्थानान्तरण समिति में हुआ संशोधन, आदेश जारी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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6:31 AM
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