अजब गजब : नियुक्ति अवैध घोषित होने और बर्खास्तगी के बाद भी पांच साल से विभाग देता रहा वेतन, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को जांच कर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई को कहा
'अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट दें सचिव बेसिक'
हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद के एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की नियुक्ति अवैध करार देने के बाद भी साढ़े 6 माह तक वेतन भुगतान पर नाराजगी जताई है।कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को पत्रावली तलब कर गलत भुगतान की जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार सप्ताह में कार्रवाई कर 3 अक्टूबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने राजेन्द्रपाल की विशेष अपील पर दिया है। वर्ष 2009 में याचिका ख़ारिज कर दी गयी।याचिका खारिज होने के शिक्षक को रोक के बाद भी वेतन देने से कोर्ट नाराज।
अजब गजब : नियुक्ति अवैध घोषित होने और बर्खास्तगी के बाद भी पांच साल से विभाग देता रहा वेतन, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को जांच कर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई को कहा
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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10:01 AM
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