एनपीएस (NPS) कटौती के लिए एक अप्रैल 2005 एवं उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी का प्रपत्र CSRF फार्म भरवाकर पंजीकरण एवं प्रान आवंटन की कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद और सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का नई पेंशन योजना में पंजीकरण का आदेश हो गया है। परिषद के वित्त नियंत्रक ने सभी जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाल में शिक्षकों के वेतन से पेंशन कटौती सुनिश्चित की जाए। इसके तहत परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए टियर-एक खाते में सरकारी अंशदान के लिए भुगतान के लिए धनराशि का आवंटन होना है। इसके लिए परिषद के वित्त नियंत्रक ने धनराशि आवंटन भी कर दिया है, लेकिन अब तक प्रान एलाटमेंट की कार्रवाई नहीं की गई है।



⚫ देखें आदेश क्लिक कर :
नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 तथा उसके बाद नियुक्त परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का फॉर्म CSRF एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण कराये जाने विषयक वित्त नियंत्रक का आदेश



वित्त नियंत्रक मणि शंकर पांडेय ने जिलों को निर्देश भेजा है कि एक अप्रैल 2005 एवं उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी का प्रपत्र फार्म भरवाकर पंजीकरण एवं प्रान आवंटन की कार्रवाई तेजी से शुरू की जाए ताकि न्यू पेंशन की कटौती सुनिश्चित की जा सके।

एनपीएस (NPS) कटौती के लिए एक अप्रैल 2005 एवं उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी का प्रपत्र CSRF फार्म भरवाकर पंजीकरण एवं प्रान आवंटन की कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1 on 6:02 AM Rating: 5

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