25 फरवरी से होंगे आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन, चार चरण में लिए जाएंगे बच्चों के एडमिशन, 15 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे दाखिले
आवेदन का शेड्यूल
चरण> आवेदन की तिथि> लॉटरी >एडमिशन
◆ प्रथम> 25 फरवरी से 15 मार्च> 25 मार्च >1 अप्रैल
◆ दूसरा > 16 मार्च से 15 अप्रैल >25 अप्रैल >1 मई
◆ तीसरा> 16 अप्रैल से 10 मई >15 मई > 18 मई
◆ चौथा> 11 मई से 15 जून >25 जून> 1 जुलाई
लखनऊ : राइट टू एजुकेशन के तहत शहर के निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया आगामी 25 फरवरी से शुरू होगी। शासन की ओर से सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसके तहत इस बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन चार चरण में होंगे। पहले चरण के आवेदन के बाद लॉटरी होगी और उसके चयनित अभ्यर्थियों का दाखिला कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चयन होगा और चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी। 15 जून तक चौथे चरण में दाखिले लिए जाएंगे।
स्कूल को ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी, जबकि लॉटरी की पूरी प्रक्रिया डीएम के निर्देशन में कराई जाएगी। पोर्टल पर अगर किसी अभिभावक ने एक से अधिक फॉर्म भरा तो उसके अंतिम आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन बच्चों का चयन नहीं होगा, उसकी सूची भी वेबसाइट पर होगी। इसमें उनके एडमिशन न होने का कारण भी दिया जाएगा।
अभिभावकों की ओर से ऑफलाइन फॉर्म की तरह ऑनलाइन में भी स्कूल का विकल्प मांगा जाएगा। इसकी सूचना पोर्टल पर भी मौजूद रहेगी। आवेदन के समय अभ्यर्थी को एक लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित हो जाने पर अभ्यर्थी की ओर से दिए गए मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
निजी स्कूलों में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावकों को वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई-फार्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। ई-फार्म में अभिभावक वरीयता क्रम में आसपड़ोस के स्कूलों का विकल्प भरेंगे।
अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन यदि किन्हीं कारणों से वे ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो ऐसे आवेदनों को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराने की जिम्मेदारी बीएसए की होगी।
लॉटरी प्रक्रिया के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा। लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर स्कूल का आवंटन किया जाएगा। स्कूलों को रजिस्टर्ड ई-मेल के जरिये बच्चों की सूची भेजी जाएगी। पोर्टल पर स्कूल अपना नाम व उसमें प्रवेश लेने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकता है। लॉटरी के बाद चयनित व निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
लॉटरी की तारीख को लॉटरी संचालित करने की पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश के लिए किये गए आवेदनों में से ऐसे आवेदन पत्र जिनमे पहली अप्रैल को बच्चों की आयु तीन वर्ष से अधिक और छह साल से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित स्कूल द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में किया जाएगा। बशर्ते उस स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं चल रही हों। ऐसे बच्चे जिनकी आयु पहली अप्रैल को छह साल से अधिक और सात वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन कक्षा एक में किया जाएगा।
एनआइसी हर स्कूल को एक लॉगिन आइडी और पासवर्ड देगा जिसकी सूचना बीएसए संबंधित सकूल को देंगे। अभ्यर्थी के स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया के समय स्कूल द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी का आवेदन नंबर दर्ज किया जाएगा जिसकी सूचना वन टाइम पासवर्ड या एसएमएस के जरिये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। अभ्यर्थी वन टाइम पासवर्ड या एसएमएस को स्कूल में दिखाकर उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अभ्यर्थी से जुड़े सभी अभिलेख वेब पोर्टल पर डाउनलोड किया जाएगा।
दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलवार प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि किसी कारणवश स्कूल अभ्यर्थी को दाखिला नहीं देता है तो प्रधानाचार्य को उसका स्पष्ट कारण वेबपोर्टल पर सूचित करना होगा।
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