शैक्षिक सत्र 2017-18 में बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की नीति जारी, पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले नियमित शिक्षक ही ले सकेंगे लाभ
लखनऊ : शासन ने चालू शैक्षिक सत्र में परिषदीय (बेसिक) शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की नीति मंगलवार को जारी कर दी है। अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन/स्थानांतरण पूरा होने के बाद ही शुरू होगी। अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षक सात से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तबादले की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। अंतर जिला तबादले के लिए वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय की जाएगी। जिन जिलों में शिक्षकों के 15 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं, वहां के किसी शिक्षक का दूसरे जिले में तबादला नहीं किया जाएगा।
■ जनपद के बाहर (अन्तर्जनपदीय)स्थानान्तरण का शासनादेश क्लिक करके देखें:-
⚫ परिषदीय प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं की जनपद के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण संबंधी शासनादेश/ नीति वर्ष 2017-18 हेतु जारी
अपनी तैनाती वाले जिले में 31 मार्च, 2017 तक पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले नियमित शिक्षक ही चालू शैक्षिक सत्र में दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शर्त होगी कि शिक्षक ने पहले कभी अंतर जिला तबादले का लाभ न लिया हो। न ही उन्हें विभागीय कार्यवाही के तहत दंडित किया गया हो।
लखनऊ : अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 25 जुलाई तक हुईं रिक्तियों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय को भेजना होगा। इन रिक्तियों में 31 मार्च तक के पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नए पद सृजन आदि के कारण होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। सभी जिलों के खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन रिक्तियों में से 25 फीसद की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले किए जाएंगे।
देना होगा तीन जिलों का विकल्प : अंतर जिला तबादलों के इच्छुक अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन में वरीयता क्रम में तीन जिलों का विकल्प देना होगा। स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का तबादला उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण उनके द्वितीय विकल्प और बाकी बचे अध्यापकों का उनके तीसरे विकल्प के आधार पर किया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई एक प्रदेश सरकार की सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर शिक्षकों को नई तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा वर्ना उनका स्थानांतरण निरस्त हो जाएगा।
■ जनपद के अंदर (जनपदीय)स्थानान्तरण / समायोजन का शासनादेश क्लिक करके देखें:-
⚫ परिषदीय प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं की जनपद के अंदर समायोजन/स्थानान्तरण संबंधी शासनादेश/ नीति वर्ष 2017-18 हेतु जारी