PKM INTERDISTRICT MUTUAL TRANSFER: अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया 2024-25 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को परस्पर उनके कार्यरत विद्यालय (School to School) हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया 2024-25 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को परस्पर उनके कार्यरत विद्यालय (School to School) हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी 



कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-बे०शि०प०/6393-6472 / 2025-26, दिनांक 18.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यवाही करते हुए परस्पर स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार कराने की कार्यवाही दिनांक 29.05. 2025 से दिनांक 05.06.2025 तक करने के निर्देश दिये गये है।


अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया में अध्यापकों के कार्यमुक्त किये जाने एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत हैः-

1. अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों की सूची इस हेतु निर्दिष्ट बेबसाइट https://interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर दिनांक 28.05. 2025 को प्रदर्शित की गयी है।

2. शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2025 के प्रस्तर-14 के अनुपालन में परस्पर स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को परस्पर उनके कार्यरत विद्यालय (School to School) हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

3. अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानानरण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही शासनादेश संख्या-68-5099/138/2023- अनुभाग-5, बेसिक शिक्षा, I/843429/2025, दिनांक 06 जनवरी, 2025 एवं परिषद के पत्र दिनांक 18.05.2025 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 05.06.2025 तक की जायेगी।

4. अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया में एक जनपद में कार्यरत शिक्षक द्वारा दूसरे जनपद के कार्यरत शिक्षक से आपसी सहमति के आधार पर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा परस्पर स्थानान्तरित शिक्षकों के अभिलेखों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

5. शासनादेश दिनांक 06.01.2025 एवं परिषद के पत्र दिनांक 25.04.20225 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विषय, कैडर तथा पदनाम का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।

6. नियमित रुप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका को ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, को अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात परस्पर कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।


7. अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में किये गये है।

8. उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम-22 (2) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, इस आशय का शपथपत्र सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण कराया जाये।

9. शासनादेश दिनांक 06.01.2025 के प्रस्तर-8 में निहित प्राविधानानुसार- "शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे।" के दृष्टिगत कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

10. स्थानान्तरित अध्यापकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर साथ-साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

11. अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार कराने की समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रक्रियानुसार पूर्ण पारदर्शी रुप से सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता / लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी) सचिव,
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज





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