30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाने पर आपत्ति, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। समायोजन के खिलाफ शिक्षकों की तरफ से दाखिल एक याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 1याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है।




मामले में तथ्य यह है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने के तीन माह बाद की छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है, लेकिन अब सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। लिहाजा 30 जुलाई की छात्र संख्या ली जानी चाहिए। गौरतलब है कि शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 18 जुलाई तक समायोजन का निर्देश दिया है। 

30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाने पर आपत्ति, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1 on 6:31 AM Rating: 5

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