इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भोला पांडेय व 12 अन्य की याचिका पर दिया है।सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17000 करने की स्वीकृति दे दी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
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उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव भोला पांडेय के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 8470 रुपये से बढ़ाकर 17000 रुपये करने के परियोजना निदेशालय के प्रस्ताव को एक्जीक्यूटिव कमेटी ने नौ मार्च 2017 की बैठक में अनुमोदित कर दिया था। 29 मार्च 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रलय में बैठक में सहमति न बनने पर अप्रैल में दोबारा बैठक की।इस बैठक में अनुदेशकों का मानदेय 17000 करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई।
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