एनसीटीई के कोर्स परिषदीय सहायक अध्यापक बनने में होगा मान्य, बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में होगा संशोधन
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद की सहायक अध्यापकों भर्ती में अब एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सभी प्रशिक्षण कोर्स मान्य हो गए हैं। शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही इधर के वर्षो में शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़े तमाम विवाद एक साथ खत्म हो गए हैं। शासन ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
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■ 68500 शिक्षक भर्ती में डीएड वालों को भी मौका, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने शामिल करने का लिया निर्णय
परिषदीय विद्यालयों की सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को शासन ने बड़ी राहत दी है, जिन्होंने एनसीटीई की ओर से संचालित प्रशिक्षण कोर्स किया है। असल में पिछले वर्षो में परिषद के विद्यालयों में बड़े पैमाने पर सहायक अध्यापकों की भर्तियां हुई, उनमें तमाम अभ्यर्थी इसलिए शामिल नहीं हो सकें, क्योंकि परिषद की भर्ती नियमावली में संबंधित कोर्स मान्य नहीं थे। यह प्रकरण कोर्ट तक पहुंचे और अधिकांश भर्तियां हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई। इसके अलावा न्यायालयों में तमाम याचिकाएं प्रशिक्षण कोर्स को मान्य करने के लिए ही चल रही हैं। इससे निजात पाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बीते 14 नवंबर को शासन को प्रस्ताव भेजा।
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इसमें कहा गया कि एनसीटीई नई दिल्ली की ओर से निर्गत अधिसूचना 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 व 28 नवंबर 2014 में निर्धारित प्रशिक्षण अर्हताओं को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य किया जाए। परिषद सचिव ने इन अर्हताओं से जुड़े कोर्ट में चल रहे वादों का भी विस्तार से जिक्र किया है। शासन के अनु सचिव कामता प्रसाद सिंह ने 18 नवंबर को इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। उन्होंने परिषद के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि उप्र बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन करने की कार्यवाही भी की जाए। इस कदम से एक साथ शिक्षक भर्ती से जुड़े तमाम विवाद खत्म हो गए हैं।
10 हजार शिक्षक भर्ती में डीएड (विशेष शिक्षा) अभ्यर्थियों को मौका न देने पर बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका हुई। दरअसल, बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में इस तरह के पाठ्यक्रम का कोई जिक्र नहीं था, इससे परिषद चाहकर भी सहायक अध्यापक भर्ती में उन्हें मौका देने का आदेश नहीं दे सका। पिछले कुछ वर्षो में इस तरह के कई मामले सामने आए, जिन पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया। मंगलवार को इसी संबंध में अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह तक को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा है।
■ इन भर्तियों में मिलेगा लाभ : एनसीटीई के प्रशिक्षण कोर्स परिषद की शिक्षक भर्ती में मान्य होने से अब 68500 सहायक अध्यापक भर्ती, 12460 शिक्षक भर्ती, 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती जैसी अन्य भर्तियों में अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।
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