नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार पोर्टल पर विद्यालयों की मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं डाटा फीडिंग के संबंध में

RTE पोर्टल पर 60 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग, अब हर विद्यालय को सीटों व प्रवेश का आनलाइन देना होगा ब्योरा

• आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के मुफ्त दाखिले के लिए पारदर्शी व्यवस्था


लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में मुफ्त दाखिले के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रत्येक विद्यालय की मैपिंग और उनका पंजीकरण कराया जा रहा है। सीटों की क्षमता और आरटीई के तहत विद्यालय में कितने बच्चों को प्रवेश मिला, यह सब जानकारी आनलाइन लेने शिक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। विद्यालयों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 

आरटीई पोर्टल पर 60,060 स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के प्रत्येक निजी स्कूल से आरटीई पोर्टल पर 11 बिंदुओं पर आनलाइन जानकारी भरवाएं। सीटों सहित दाखिला लेने वाले छात्रों का संपूर्ण ब्योरा आनलाइन उपलब्ध होगा। 

आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की जो सूची अपलोड की जाएगी उसका भी स्थलीय सत्यापन होगा। 16 अगस्त तक सभी निजी विद्यालयों को यह जानकारी देनी होगी। अभी तक 36,378 निजी  स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं 3,539 निजी विद्यालयों ने मुफ्त दाखिला पाने वाले 29,050 छात्रों की सूची अपलोड की है। आरटीई में दाखिले के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा सभी मंडलों के सहायक शिक्षा निदेशकों व बीएसए के साथ प्रतिदिन वर्चुअल स्कूलों माध्यम से मीटिंग कर रिपोर्ट ले रहीं हैं। प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिला दिए जाने के नियम का सख्ती से पालन कराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 3.57 लाख आवेदन फार्म दाखिले के लिए आए थे और इसमें से सत्यापन के बाद 1.65 लाख बच्चों को सीटें आवंटित की गईं। 72 हजार बच्चों को प्रवेश मिला है। प्रदेश भर में कुल 5.25 लाख सीटें हैं। ऐसे में अगले शैक्षिक सत्र में प्रवेश की संख्या बढ़ाने को अभी से तैयारी दी गई शुरू कर दी गई है।


नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार पोर्टल पर विद्यालयों की मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं डाटा फीडिंग के संबंध में


नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार पोर्टल पर विद्यालयों की मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं डाटा फीडिंग के संबंध में Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:37 AM Rating: 5

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