बेसिक शिक्षकों को अर्जित अवकाश (EL) नहीं देने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी कर किया जवाब तलब

बेसिक शिक्षकों को अर्जित अवकाश (EL) नहीं देने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी कर किया जवाब तलब

हाईकोर्ट ने कहा-आदेश नहीं मानने पर क्यों न आपको दंडित किया जाए,  बेसिक के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नहीं देने का मामला


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों को अर्जित अवकाश (ईएल) नहीं देने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर कहा-क्यों न आपको आदेश का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता उपेंद्र मणि मिश्र और अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अमित मिश्रा की दलीलों को सुनकर दिया है। 



एटा सहित विभिन्न जिलों के याची उपेंद्र मणि मिश्रा, बृजेंद्र कश्यप, जंग बहादुर, आदिल फरीदी, भानु मिश्रा और मोनी सिंह बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) नहीं देने पर जनवरी में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2024 को याचियों के प्रत्यावेदन पर तीन माह महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन, चार महीने बीतने के बाद भी जब कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इस पर याचियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।


कोर्ट ऑर्डर 👇


बेसिक शिक्षकों को अर्जित अवकाश (EL) नहीं देने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी कर किया जवाब तलब Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 5:29 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.