रिटायरमेंट बाद कानून के विपरीत वसूली क्यों जारी? हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से मांगा जवाब

रिटायरमेंट बाद कानून के विपरीत वसूली क्यों जारी? हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से मांगा जवाब


प्रयागराज । हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान की कानून के विपरीत वसूली के आदेश लगातार क्यों जारी किए जा रहे हैं। 


यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्राथमिक विद्यालय नेवादा के रिटायर हेडमास्टर राम प्रकाश की याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय को सुनकर दिया है। कोर्ट ने वित्त एवं ऑडिट अधिकारी औरैया को भी यह बताने का आदेश दिया है कि किन परिस्थितियों के कारण उन्होंने रिटायर प्रधानाध्यापक से कानून के विपरीत अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया। साथ ही क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कहा कि बताएं विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली के आदेश क्यों दिए जा रहे हैं। 


कोर्ट ने साथ ही वित्त एवं ऑडिट अधिकारी औरैया से भी जवाब मांगा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कानून के खिलाफ सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया। 


क्यों न सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आदेश पारित करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राम प्रकाश की याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय को सुनकर यह आदेश दिया है।
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