विधान सभा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का जवाब – परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मी/कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं, सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रुप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का

विधान सभा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का जवाब – परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मी/कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं, सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रुप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का 


जवाब 👇 
परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं. अपितु निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 2/2080/2017-2- 143/विविध/2010 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर 2017 में भी ग्राम पंचायतो में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3173/33-1-2010 दिनांक 25.06.2009 में राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश अद्यतन प्रभावी है।

 उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2856/33-1-2014/2014 दिनांक 17.11.2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रुप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का है।


विधान सभा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का जवाब – परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मी/कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं, सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रुप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 5:48 AM Rating: 5

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