बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना : एक अध्यक्ष व छह सदस्य होंगे आयोग में
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया है। इसमें एक अध्यक्ष व छह सदस्य होंगे। सदस्यों में दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। आयोग के गठन के बाद अब सरकार अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने जा रही है। आयोग 14 वर्ष तक के बच्चों केअधिकारों का ख्याल रखेगा। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की भी माॅनिटरिंग यह आयोग करेगा।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित न होने के कारण प्रदेश सरकार की कई बार किरकिरी हो चुकी है। न्यायालय ने भी प्रदेश सरकार को शीघ्र ही यह आयोग बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद सरकार ने तेजी दिखाई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा। जल्दी के कारण सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मंजूरी दे दी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव कामिनी रतन चौहान ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य होंगे। अध्यक्ष को 40 हजार व सदस्यों को 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। अध्यक्ष की अधिकतम उम्र 65 वर्ष व सदस्यों की 60 वर्ष तय की गई है। विभाग शीघ्र ही मुख्यमंत्री के पास अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजेगा। मुख्यमंत्री ही इसमें नियुक्ति करेंगे।
खबर साभार : अमर उजाला
बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना : एक अध्यक्ष व छह सदस्य होंगे आयोग में
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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8:56 AM
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1 comment:
sir ji kripya mujhe batae ki jis v teacher ki 1986 me service lagi thi uska basic pay march 2006 me kya rahi hogi pls.......6 pay comision k baad v aur pahle v........
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