राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार के लिए नियमों में बदलाव
- स्टेट टीचर अवार्डजनपद स्तरीय समिति करेगी उत्कृष्ट शिक्षकों को चिन्हित
- 15 जनवरी तक होगा चिन्हांकन व चयनित किए जाने का काम
लखनऊ। शासन ने राष्ट्रीय अथवा राज्य अध्यापक पुरस्कार-2013 के लिए इस बार नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं। अब किसी भी शिक्षकों को पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। बल्कि जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा दो वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी की समिति ही जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को चिन्हित करेगी। साथ ही पुरस्कार के लिए चयनित करने के संबंध में उनका गुण-दोष तथा उत्कृष्ट कार्यो आदि की समीक्षा भी यही कमेटी करेगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विालयों की श्रेणी के शिक्षक-शिक्षिकाओं की संख्या निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 19 (17 सामान्य, 2 विकलांग) तथा राज्य पुरस्कार के लिए केवल 17 शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयन किया जाएगा। अभी तक जारी व्यवस्था के मुताबिक राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षक खुद ही अपना प्रोफाइल तैयार करते हैं जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी अपनी संस्तुति करके बीएसए को भेजते हैं। वहां से जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाता है। लेकिन अब नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है।अब जनपदीय समिति ही उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन करेगी। शिक्षकों से किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र नहीं मांगा जाएगा। इस विषय में आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप पर बीएसए द्वारा भरा जायेगा । बीएसए की जिम्मेदारी होगी कि वे जरुरी प्रमाण पत्र व फोटो आदि संबंधित शिक्षक से लेकर उसे संलग्न करें ।
.- ये हुए प्रमुख बदलाव :-
सहायक अध्यापक के रूप में 15 वर्ष नियमित शिक्षण कार्य का तथा प्रधान अध्यापक के रूप में 20 वर्ष का नियमित शिक्षण कार्य का अनुभव | जबकि विशिष्ट श्रेणी (विकलांग) के शिक्षकों के लिये सहायक अध्यापक हेतु 10 वर्ष और प्रधानाध्यापक के लिए 15 वर्ष का शिक्षण कार्य का अनुभव | शिक्षकों को चिन्हित कर संस्तुति के समय जिला स्तरीय समिति द्वारा यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि संबंधित शिक्षक ने कौन-कौन से विशेष कार्य किए हैं | जिससे उसे चिन्हित किया गया है | ऐसा न होने पर शिक्षक अनर्ह घोषित किया जाएगा |
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15 जनवरी तक होगा चिन्हांकन व चयनित किए जाने का काम
शिक्षकों के चिन्हांकन तथा चयनित किये जाने का कार्य पूर्ण करके 10 वर्ष की गोपनीय आख्या सहित जनपदीय समिति से अनुमोदित कराकर 15 जनवरी तक तीन-तीन प्रतियों में पूर्ण कराकर रजिस्टर्ड डाक से राज्य स्तरीय चयन समिति के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को भेजना अनिवार्य होगा | निर्धारित समय सीमा के बाद कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा |
खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट
राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार के लिए नियमों में बदलाव
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:44 PM
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