शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट पर टिका दारोमदार
लखनऊ | उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 72,825
शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ न्याय विभाग ने राज्य
सरकार को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
इसकी तैयारियों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय होगा।
गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया है।
जबकि नवंबर 2011 में तत्कालीन माया सरकार ने टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का फैसला किया था।
टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस पर टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है।
इसकी तैयारियों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय होगा।
गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया है।
जबकि नवंबर 2011 में तत्कालीन माया सरकार ने टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का फैसला किया था।
टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस पर टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है।
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खबर साभार : अमर उजाला
शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट पर टिका दारोमदार
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:32 PM
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