शिक्षक भर्ती मामला : काउंसिलिंग शुरू नहीं हुई तो पांच को घेरेंगे विधानभवन
- यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा ने दी चेतावनी
- 25 मार्च को हुआ था आदेश, 12 सप्ताह में करनी थी सरकार को नियुक्ति
जागरण संवाददाता, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सूबे में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराज यूपीटीईटी उत्तीर्ण 2011 संघर्ष मोर्चा ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक कर ऐलान किया है कि अगर पांच अगस्त तक काउंसिलिंग शुरू नहीं हुई तो विधानभवन का घेराव किया जाएगा।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणोश शंकर दीक्षित और सचिव राकेश यादव ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद अब तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिक्षा विभाग के अफसर काउंसिलिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। बैठक में अरुणोन्द्र प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, योगेंद्र सिंह, रोहित शुक्ला, मीना तोमर, सरिता यादव व अवधेश रावत आदि ने भी सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद 25 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है। अब मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने 12 सप्ताह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।1गौरतलब है 30 नवंबर 2011 को सूबे में सहायक प्राथमिक अध्यापकों की टीईटी हुई थी। सपा सरकार ने सात अगस्त 2102 को नया शासनादेश जारी करते हुए सहायक शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्देश दिया। इसके बाद सात दिसंबर को सरकार ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन करने का विज्ञापन निकाला। इसी विज्ञापन के आधार पर हाई कोर्ट में अपील हुई, जिस पर चार फरवरी 2013 को स्टे हो गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यथावत लागू करने का आदेश दिया है।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणोश शंकर दीक्षित और सचिव राकेश यादव ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद अब तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिक्षा विभाग के अफसर काउंसिलिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। बैठक में अरुणोन्द्र प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, योगेंद्र सिंह, रोहित शुक्ला, मीना तोमर, सरिता यादव व अवधेश रावत आदि ने भी सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद 25 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है। अब मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने 12 सप्ताह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।1गौरतलब है 30 नवंबर 2011 को सूबे में सहायक प्राथमिक अध्यापकों की टीईटी हुई थी। सपा सरकार ने सात अगस्त 2102 को नया शासनादेश जारी करते हुए सहायक शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्देश दिया। इसके बाद सात दिसंबर को सरकार ने शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन करने का विज्ञापन निकाला। इसी विज्ञापन के आधार पर हाई कोर्ट में अपील हुई, जिस पर चार फरवरी 2013 को स्टे हो गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यथावत लागू करने का आदेश दिया है।
खबर साभार : दैनिक जागरण
शिक्षक भर्ती मामला : काउंसिलिंग शुरू नहीं हुई तो पांच को घेरेंगे विधानभवन
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:54 AM
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4 comments:
Jab take pressure nahin denge tab take ye kuch nahi karne wale Ye software to pehle banta to aaj ye naubat na aati
I m agree with you.
hiiiiiiiiiiiiiiii
jab prtayavedan le rhe the tab software nahi bana pa rhe the.......
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