अब गरीब बच्चों को मिलेगा मनचाहे स्कूल में दाखिला, सबसे नजदीक के बजाय जिस स्कूल में आवेदन करेगा वहीं पर उसे मिलेगा दाखिला
लखनऊ : गरीब और वंचित समूह के बच्चे अब अपने मनमाफिक स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। बशर्ते वह स्कूल उनके घर से एक किलोमीटर के दायरे में हो। बेसिक शिक्षा ने प्रवेश की शर्तो में तब्दीली कर दी है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला दिए जाने का नियम है। नियम कहता है कि 25 फीसदी सीटों पर ऐसे बच्चे को कक्षा एक में दाखिला दिया जाएगा और वह कक्षा 8 तक उसी स्कूल में निशुल्क पढ़ सकता है। इनकी फीस की भरपाई सरकार 400 रुपए प्रतिमाह करती है।
विभाग ने बीत साल से शहरों में गरीब व वंचित समूह के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया था। इसमें कहा गया था कि जो बच्चे इसके लिए चुने जाएंगे और उनके घर के पास एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्कूल है तो बीएसए उसे घर के सबसे पास के स्कूल में दाखिला देगा पर अब नियम को बदल दिया गया है। अब बच्च जिस स्कूल में आवेदन करेगा वहीं पर उसे दाखिला दिलवाया जाएगा।
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