16 हजार शिक्षक भर्ती में सत्रवार वरीयता की मांग खारिज, हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि चयन और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर करेगा निर्भर

इलाहाबाद : परिषदीय विद्यालयों में 16 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में सत्र वार वरीयता दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि चयन और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित शिव कुमार की याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।
अरुण कुमार चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 16 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में सत्र वार वरीयता दी जाए अर्थात 2010 सत्र के अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाए फिर 2011, 2012 आदि को। तर्क दिया गया है कि 12वें संशोधन से पूर्व यही प्रक्रिया थी। सरकार 12वां संशोधन रद कर 15वां संशोधन लाई जिसे कोर्ट ने रद कर दिया। 16वां संशोधन भी कोर्ट ने शिव कुमार पाठक केस में रद कर दिया है। 15वां संशोधन अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस स्थिति में 12वें संशोधन से पूर्व की स्थिति आ गई है।
याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि किसी संशोधन के रद होने से पूर्व की स्थिति स्वत: बहाल नहीं हो सकती है जब तक कि सरकार उसे पुन: स्थापित न करे। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

16 हजार शिक्षक भर्ती में सत्रवार वरीयता की मांग खारिज, हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि चयन और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर करेगा निर्भर Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 5:21 AM Rating: 5

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