परिषदीय शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों से दो-दो माह अंशदान की कटौती, नई अंशदान पेंशन योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी, जुलाई माह के ही वेतन से कटौती शुरू करने के आदेश
इलाहाबाद : प्रदेश भर में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की पेंशन कटौती के संबंध में शुक्रवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी हुए है। वित्त एवं लेखाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जिन शिक्षक या कर्मचारियों की पूर्व में कटौती नहीं हुई है उसके लिए एक-एक माह की अलग से कटौती की जाएगी एवं दोनों माह के लिए नियोक्ता अंशदान भी दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को नई अंशदान पेंशन योजना के तहत अंशदान कटौती होगी। इस संबंध में 21 मार्च 2012 को शासनादेश जारी किया गया था। परिषद के वित्त नियंत्रक अजरुन सिंह ने कहा है कि उसी के तहत जुलाई 2016 से ही अंशदान कटौती शुरू की जानी है। वैसे तो यह कटौती हर महीने एक माह की होगी, लेकिन पूर्व में नियुक्ति पा चुके एवं और अब तक कटौती से वंचित कर्मचारियों की दो-दो माह की कटौती होगी। इसके लिए बाकायदे समय सारिणी भी तय की गई है और उसी के अनुरूप शिक्षक व कर्मचारियों को लाभ दिया जाना है।
मासिक अभिदान की सूचना में देरी : प्रदेश के परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना के तहत मासिक अभिदान दर में बढ़ोतरी की जानी है। इस बढ़ोतरी की वजह छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां हैं। उसका अनुपालन होना है इसके लिए सभी जिलों से तय प्रोफार्मा पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, बिजनौर, श्रवस्ती, हमीरपुर, फीरोजाबाद, लखनऊ, मैनपुरी, शाहजहांपुर, महोबा, फरुखाबाद, सोनभद्र से ही सूचना प्राप्त हुई है, बाकी जिले इसकी अनदेखी कर रहे हैं। सभी से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है।
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