16448 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मिलेगी सशर्त नियुक्ति, हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी नियुक्तियां
16448 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मिलेगी सशर्त नियुक्ति, हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी नियुक्तियां।
प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उनका चयन हाई कोर्ट में लंबित याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।1यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने राहुल श्रीवास्तव और अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि 25 जून को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने गाइड लाइन जारी की कि बीटीसी उर्दू और विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थी उन्हीं जिलों से आवेदन करेंगे जहां से प्रशिक्षण किया है जबकि हापुड़, बागपत, जालौन के अभ्यर्थी सभी जिलों से आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने से अधिक रिक्तियों वाले जिलों में अधिकांश सीटें उन लोगों से भर जाएंगी जो कई जिलों से आवेदन करेंगे जबकि उसी जिले के अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे।
सचिव की गाइड लाइन सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 1981 के प्रावधानों के विपरीत है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है मगर अंतिम चयन को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। कोर्ट इस पर भी सुनवाई करेगी कि क्या भर्ती नियमावली 1981 में मात्र उसी जिले से आवेदन करने का प्रावधान है जहां से अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण लिया है क्या सचिव की गाइड लाइन अनुच्छेद 14 के विपरीत है।
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