68,500 शिक्षक भर्ती से पहले बदल रही सेवा नियमावली, बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में होने हैं कई बदलाव, परिषद ने सरकार को भेजा संशोधन का प्रस्ताव
■ 68,500 शिक्षक भर्ती से पहले बदल रही सेवा नियमावली,
■ बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में होने हैं कई बदलाव
■ परिषद ने सरकार को भेजा संशोधन का प्रस्ताव
■ दिसंबर के पहले सप्ताह से नई भर्ती शुरू होने के आसार
इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिसंबर में नई भर्ती शुरू होने से पहले नियमावली में जरूरी बदलाव होने हैं ताकि इसमें कोई विधिक अड़चन न आने पाए।बेसिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका में नियमावली संशोधन की प्रक्रिया गतिमान होने संबंधी हलफनामा भी पेश किया है।
बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में लागू हुआ। इसके बाद 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई। 13 नवंबर 2011 को यूपी में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने से ठीक पहले तत्कालीन सरकार ने टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती कराने का निर्णय लिया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों की सेवा नियमावली में व्यापक संशोधन नहीं होने के कारण 72,825 एवं अन्य शिक्षक भर्तियों में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हजारों मुकदमे हुए।
इन विवादों के कारण ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पांच साल से अधिक समय तक चलती रही। 10 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड विशेष शिक्षा डिग्रीधारियों के लिए 10 नवंबर से कराई जा रही काउंसिलिंग के पीछे भी नियमावली संशोधन न होना है।अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में कई संशोधन होने हैँ। एनसीटीई के अनुसार अर्हता संबंधी संशोधन के अलावा ही लिखित परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती करने, शिक्षामित्रों को वेटेज देने समेत अन्य आवश्यक प्रावधान करना होगा।
No comments:
Post a Comment