फैसला : अध्यापकों के कल्याण के लिए बने रेग्यूलेशन, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकीय मूल अधिकारों के विपरीत नहीं माने जा सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित नियुक्ति को ठहराया कानूनन वैध

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अध्यापकों के कल्याण के लिए बने रेग्यूलेशन, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकीय मूल अधिकारों के विपरीत नहीं है। अनुच्छेद 30 (1) के तहत मिले अधिकार पूर्ण नहीं है। स्टॉफ व अध्यापकों की प्रोन्नति में रेग्यूलेशन लागू किए जा सकते हैं। 



कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक कालेज में मृतक आश्रित कोटे में आश्रित को नियुक्ति देने का आदेश कालेज के प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है। कोर्ट ने याची प्रतीक जैन को दिगंबर जैन इंटर कालेज में आश्रित कोटे में नियुक्ति पर छह हफ्ते में प्रबंध कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिगंबर जैन इंटर कालेज बरौत, बागपत की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित प्रतीक जैन की याचिका मंजूर कर ली है। 



प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत प्रबंध समिति को अध्यापक के आश्रित को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। याची प्रबंध समिति का कहना था कि जिला विद्यालय निरीक्षक का आदेश संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने व प्रबंधन करने के मूल अधिकार के विपरीत है। 



कोर्ट ने कहा कि बेशक अल्पसंख्यकों को कालेज प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है लेकिन, राजकीय सहायता ले रहे कालेजों पर रेग्यूलेशन के कुछ उपबंध लागू होंगे जिसमें मृतक आश्रित की नियुक्ति भी शामिल है। आश्रित की नियुक्ति के लिए आदेश देना प्रबंधकीय अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।


फैसला : अध्यापकों के कल्याण के लिए बने रेग्यूलेशन, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकीय मूल अधिकारों के विपरीत नहीं माने जा सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित नियुक्ति को ठहराया कानूनन वैध Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:03 AM Rating: 5

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