परिषदीय प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालयों के अतिवृष्टि/बाढ़ इत्यादि दैवीय आपदाओं में छतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश
परिषदीय प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालयों के अतिवृष्टि/बाढ़ इत्यादि दैवीय आपदाओं में छतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश।
क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत होगी, प्रति स्कूल 1.5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे
● प्रति स्कूल 1.5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे
● मरम्मत का प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से जिलावार भेजा जाएगा
किसी भी प्राकृतिक आपदा से खराब हुए स्कूल भवनों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए प्रति स्कूल 1.5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों को क्षतिग्रस्त व मरम्मत करने योग्य स्कूलों के चिह्नांकन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा से खराब हुए स्कूलों की मरम्मत ही की जा सकेगी।
मरम्मत का प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से जिलावार भेजा जाएगा। इसके बाद निदेशालय स्तर पर सभी स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
राष्ट्रीय या राज्य आपदा मोचक फंड में यह व्यवस्था की गई है कि बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुए स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि की मरम्मत की जा सके। इसके लिए प्रति यूनिट 1.50 लाख रुपए तक दिया जा सकता है।
परिषदीय प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालयों के अतिवृष्टि/बाढ़ इत्यादि दैवीय आपदाओं में छतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में आदेश
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
10:27 PM
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