उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों की अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नही करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असमायिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध मे।
ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही पर सख्ती, मैनपुरी के बीएसए से तलब किया स्पष्टीकरण
लखनऊ। शासन की ओर से शिक्षकों की असमायिक मृत्यु की स्थिति में परिजनों को ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही पर सख्ती शुरू कर दी गई है। इस मामले में मैनपुरी के बीएसए से स्पष्टीकरण तलब करते हुए दोषी कर्मचारी का उत्तरदायित्व भी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग पूर्व में अधिवर्षता आयु के पहले | विकल्प पत्र देने, न देने व विकल्प परिवर्तन की सुविधा से वंचित की आकस्मिक मृत्यु के मामले में तय कार्यवाही कर ग्रेच्युटी भुगतान को कह चुका है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश में ग्रेच्युटी के ब्याज का भुगतान संबंधितों को करने को कहा गया है। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने इसके लिए समय से प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने नाराजगी जताई है।
उन्होंने सभी बीएसए को इससे संबंधित प्रस्ताव व लंबित प्रकरणों की सूचना 10 मई तक उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इनका समय से निस्तारण किया जा सके।
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों की अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नही करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असमायिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध मे।
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