हाईकोर्ट का निर्णय : भविष्य में ARP चयन में बीटेक अभ्यर्थी भी होंगे गणित और विज्ञान विषय में आवेदन हेतु होंगे अर्ह, वर्तमान चयन प्रक्रिया में राहत से इंकार

बीटेक डिग्री धारक भी ARP आवेदन हेतु अर्ह, अगली भर्ती में अवसर देने का हाईकोर्ट का निर्देश


प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी नियुक्त होने के लिए अर्ह माना है। कोर्टने कहा किइसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री के समकक्ष योग्यता माना जाएगा। बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी की अगली भर्ती में अवसर देने का निर्देश दिया है। 

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार की याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया। याची ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के पद पर नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार न किए जाने को चुनौती दी थी।

 याची का कहना था कि उसकी बीटेक डिग्री को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ स्नातक की डिग्री के समकक्ष नहीं है जबकि बीटेक पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग भौतिकी 1, इंजीनियरिंग भौतिकी 2 औरइंजीनियरिंग रसायन विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। कोर्ट ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के काफी आगे बढ़ जाने और लिखित परीक्षा समाप्त होने के कारण इस स्तर पर याची को राहत देने से इनकार कर दिया।



हाईकोर्ट का निर्णय : भविष्य में ARP चयन में बीटेक अभ्यर्थी भी होंगे गणित और विज्ञान विषय में आवेदन हेतु होंगे अर्ह, वर्तमान चयन प्रक्रिया में राहत से इंकार 


3. उपर्युक्त परिस्थितियों में, चूंकि यह सूचित किया गया है कि एआरपी के लिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और लिखित परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में एआरपी के पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए मांगी गई राहत इस स्तर पर प्रदान नहीं की जा सकती है।

4. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता संबंधित प्रतिवादी द्वारा की गई नई भर्ती में एआरपी के पद पर अभी भी आवेदन कर सकता है।

5. इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि नया विज्ञापन जारी किया जाता है, तो संबंधित प्रतिवादी किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ स्नातक की डिग्री के समकक्ष मानते हुए बी.टेक डिग्री को भी एक आवश्यक योग्यता बनाएंगे।




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